नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के जुर्म में व्यक्ति को 25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के जुर्म
एक विशेष अदालत के न्यायाधीश शंकरी दास ने तीन साल पहले एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के जुर्म में एक श्यामल दास को पच्चीस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायधीश ने जुर्माना अदा न करने पर 52 हजार रुपये जुर्माना और छह माह की अतिरिक्त कैद की सजा भी सुनाई। जज ने मंगलवार शाम को फैसला सुनाया।
पता चला है कि तेलियामुरा थाना अंतर्गत महारानीपुर निवासी 50 वर्षीय श्यामल दास ने 16 वर्षीय किशोरी से प्रेम संबंध बनाया और उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना की जानकारी होते ही लड़की के पिता ने प्राथमिकी दर्ज करायी और पुलिस ने जांच शुरू की. प्राथमिकी दर्ज करने के 42 दिनों के बाद लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया।
पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट पेश की और कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान कुल 14 गवाहों का परीक्षण कराया गया।