Agartala अगरतला: त्रिपुरा के उनाकोटी ज़िले की एक अदालत ने तीन साल पहले एक नाबालिग लड़की को किडनैप और रेप करने के आरोप में एक आदमी को 20 साल जेल की सज़ा सुनाई है।
यह फैसला गुरुवार को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज अमरेंद्र कुमार सिंह ने सुनाया, जिन्होंने दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना न देने पर उसे दो महीने की अतिरिक्त जेल होगी।
यह मामला 25 अक्टूबर, 2022 का है, जब ईरानी पुलिस स्टेशन के तहत श्रीनाथपुर की एक नाबालिग लड़की लापता हो गई थी।
काफी खोजबीन के बाद भी उसका परिवार उसे ढूंढ नहीं पाया।
जांच में बाद में पता चला कि आरोपी ने लड़की को किडनैप कर लिया था और उसे गोलकपुर चाय बागान ले गया था, जहां उसके साथ यह घटना हुई।
यह घटना तब सामने आई जब पीड़िता के पिता ने ईरानी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट दाखिल की।
पिछले तीन सालों से यह केस चल रहा था, जिसके बाद उसे दोषी ठहराया गया और सज़ा सुनाई गई।
सरकारी वकील सुनीर्मल देब ने पत्रकारों को कोर्ट के आदेश के बारे में बताया और कहा कि यह फैसला त्रिपुरा में नाबालिगों से जुड़े अपराधों पर न्यायपालिका के रुख को दिखाता है।
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