अदालत ने चार मादक पदार्थ तस्करों को दोषी करार दिया

Update: 2022-11-15 12:22 GMT

नार्थ ईस्ट क्राइम न्यूज़: त्रिपुरा के धलाई जिला अदालत ने शनिवार को चार लोगों को मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का दोषी ठहराया। दोषी ठहराये गये लोगों में से एक को पांच साल तथा अन्य तीनों को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी है।। त्रिपुरा पुलिस ने एक बयान में कहा कि धलाई जिले के विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराया है जिन्हें 2019 में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम , 1985 के तहत एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने संजीत रुद्र पाल को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 (बी) के तहत पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जबकि सुरेंद्र देववर्मा, प्रशांत देव और कृष्ण चरण देवरॉय को धारा 29 के तहत दो साल कैद की सजा सुनाई गई और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

पुलिस ने कहा कि तलाशी के दौरान संजीत के कब्जे से 7.60 ग्राम हेरोइन बरामद की गयी और उसे तीन अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया। अंबासा थाना के सब-इंस्पेक्टर सुबीर साहा (अब चौमनु थाने में तैनात) ने इस मामले की जांच कर अदालत के समक्ष आरोपपत्र पेश किया था।

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