BJP विधायक ने की TMC नेता मुजीबुर की मौत पर कार्रवाई की मांग

भाजपा के असंतुष्ट विधायक और त्रिपुरा के पूर्व मंत्री सुदीप रॉय बर्मन (Sudip Roy Barman) ने पिछले साल अगस्त में तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता मुजीबुर इस्लाम मजूमदार (Mujibur Islam Majumdar) पर हमला करने वाले बदमाशों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत आरोप तय करने की मांग की है।

Update: 2022-01-10 12:20 GMT

भाजपा के असंतुष्ट विधायक और त्रिपुरा के पूर्व मंत्री सुदीप रॉय बर्मन (Sudip Roy Barman) ने पिछले साल अगस्त में तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता मुजीबुर इस्लाम मजूमदार (Mujibur Islam Majumdar) पर हमला करने वाले बदमाशों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत आरोप तय करने की मांग की है।

कोलकाता के SSKM अस्पताल में इलाज करा रहे घायल मजूमदार का हाल ही में निधन हो गया है। बदरघाट में मजूमदार के परिवार से मिलने के बाद, बर्मन, जो मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब (Biplab Kumar Deb) के कड़े आलोचक हैं, ने मांग की कि हमलावरों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 लागू की जानी चाहिए।
एक अन्य असंतुष्ट भाजपा विधायक आशीष कुमार साहा (Ashis Kumar Saha) के साथ आए बर्मन ने कहा कि "पिछले साल 28 अगस्त को मजूमदार पर गंभीर हमला करने के बाद, हमलावरों ने उसे नीचे गिरा दिया और उसकी छाती पर लात मारी। मैं मजूमदार को बचपन से जानता था।"
उन्होंने कहा कि हमले के दौरान मजूमदार (Islam Majumdar) के हाथ और पैर में कई फ्रैक्चर हुए। मजूमदार पर भाजपा कार्यकर्ताओं और गुंडों ने पश्चिमी त्रिपुरा के बदरघाट में बेरहमी से हमला किया था, जहां वह पिछले साल 28 अगस्त को तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे।
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