BJP नेता सुसाइड केस: त्रिपुरा हाई कोर्ट ने 5 आरोपियों को दी अग्रिम जमानत

Update: 2026-06-16 05:10 GMT
Agartala अगरतला: त्रिपुरा हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच ने सोमवार को बीजेपी नेता राहुल किशोर रॉय को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पांच लोगों को अग्रिम ज़मानत दे दी
जस्टिस बिस्वजीत पालित की अध्यक्षता वाली बेंच ने मनोज पुरकायस्थ, प्राणबल कांति डे, हीराक ज्योति नाथ, सरोज देब और अभिजीत दास की गिरफ्तारी से पहले ज़मानत की अर्ज़ियों को मंज़ूरी दे दी।
आरोपियों के वकील शंकर लोध ने कहा, "सुनवाई 11 जून को हुई थी और कोर्ट ने अर्ज़ी मंज़ूर कर ली है।"
बचाव पक्ष के वकील के अनुसार, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने राहत दी।
धर्मनगर के बीजेपी नेता रॉय, विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद अपने घर पर मृत पाए गए थे।
उनकी मौत के बाद, उनकी पत्नी अनन्या भट्टाचार्जी ने FIR दर्ज कराई और आरोप लगाया कि पांच लोगों (जिन्हें अग्रिम ज़मानत मिली है) समेत कई लोगों ने उनके पति को आत्महत्या के लिए उकसाया था।
अपनी शिकायत में भट्टाचार्जी ने आरोप लगाया कि उपचुनाव के नतीजे घोषित होने वाले दिन आरोपी दो बार उनके घर आए थे। पहली बार आने पर, उन्होंने कथित तौर पर परिवार के सदस्यों को धमकाया और रॉय के ठिकाने के बारे में जानकारी मांगी।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि वह समूह रात करीब 1.30 बजे घर लौटा और परिवार के सदस्यों के साथ बदसलूकी की, साथ ही रॉय को गालियां दीं, जिसके कारण उन्होंने यह चरम कदम उठाया।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।
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