महिला से दुराचार के आरोप में युवक को 16 दिन की सजा

Update: 2023-08-17 12:00 GMT

हैदराबाद: नामपल्ली कोर्ट ने सड़क पर एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में 26 वर्षीय युवक को 16 दिन कैद की सजा सुनाई है. आरोपी मोहम्मद इरफान अली ने एक महिला के साथ तब दुर्व्यवहार किया था जब उसने उसके साथ बाइक पर बैठने से इनकार कर दिया था। पीड़िता की शिकायत के बाद अली के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. 11 अगस्त को वह सब्जी मंडी से घर जा रही थी। जब वह घर जा रही थी तो बाइक पर एक अज्ञात व्यक्ति उसके सामने रुका। आरोपी ने उसे बाइक पर बैठने के लिए कहा लेकिन उसने मना कर दिया। आरोपी ने उसकी पीठ पर वार किया और भाग गया,'' पुलिस ने कहा। पुलिस के मुताबिक, नामपल्ली स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आरोपी मोहम्मद इरफान अली को 16 दिन कैद की सजा सुनाते हुए फैसला सुनाया है.

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