महिलाओं को यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए: Nizamabad जिला न्यायाधीश
Nizamabad निजामाबाद: प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश Principal District Sessions Judge, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष सुनीता कुंचला ने कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं को आगे आकर शिकायत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीड़ितों का विवरण गुप्त रखा जाएगा और सरकारी व निजी संगठनों में महिला कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी।
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013) पर जागरूकता कार्यक्रम गुरुवार को यहां पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। प्रभारी पुलिस आयुक्त चौ. सिंधु शर्मा, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश पी. पद्मावती, प्रधान कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश खुशबू उपाध्याय, जिला महिला कल्याण अधिकारी रसूल बी, शिकायत प्राधिकरण की अध्यक्ष नीरजा रेड्डी, अतिरिक्त डीसीपी बसवा रेड्डी, रामचंद्र राव और की महिला कर्मचारी अन्य मौजूद थीं। सरकारी विभाग व निजी संगठनों
बैठक में बोलते हुए सुनीता कुंचला ने कहा कि महिलाएं क्षेत्रों में अपनी क्षमता दिखा रही हैं और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न उनके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि पीड़ितों को स्थानीय पुलिस स्टेशन, SHE टीम या भरोसा केंद्र में शिकायत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए हर कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत समितियां गठित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न के मामलों में कानूनी सहायता के लिए महिलाएं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या 15100 टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकती हैं।