लाइसेंस शुल्क पर परिपत्र वापस लें: तेलंगाना सरकार को शराब दुकान के डीलर
लाइसेंस शुल्क
शराब दुकान के लाइसेंसी डीलरों ने राज्य सरकार से आयुक्त, मद्यनिषेध एवं उत्पाद शुल्क कार्यालय द्वारा जारी सर्कुलर को वापस लेने की मांग की, जिसमें लाइसेंस शुल्क की नौवीं किस्त के भुगतान की समय सीमा 20 मार्च निर्धारित की गयी है. समय सीमा से पहले किस्त की राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाने पर शराब कारोबारियों ने कड़ी आपत्ति जताई
शराब कारोबारियों ने बताया कि निर्धारित समय में भुगतान नहीं करने पर आबकारी नीति में किश्त पर केवल दंडात्मक ब्याज अदा करने की अनुमति है। अतिरिक्त तीन लाख रुपये का जुर्माना उन पर बहुत बड़ा बोझ था और यह आबकारी नीति के खिलाफ था. यह भी पढ़ें- हरीश राव ने कलेश्वरम के लिए राष्ट्रीय टैग पर केंद्रीय मंत्री के झूठ पर कील विज्ञापन लाइसेंसधारियों ने पहले ही बैंक गारंटी दे दी है, और कानून के खिलाफ भारी जुर्माना लगाने की जरूरत नहीं है
शराब डीलरों ने कहा कि कमिश्नरेट ने शराब की दुकान बंद करने की भी धमकी दी किश्त नहीं देने पर 21 मार्च को मौजूदा आबकारी नीति के तहत चल रही शराब की दुकानों को इस तरह की कड़ी चेतावनी जारी करने के लिए आबकारी विंग को ऐसा कोई प्रावधान और अधिकार नहीं दिया गया था।