विवेका हत्याकांड: हाईकोर्ट ने खारिज की ए-2 की जमानत याचिका

विवेका हत्याकांड

Update: 2023-02-28 12:58 GMT

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को वाईएस विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड में ए-2 यदती सुनील यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसने उनकी याचिका खारिज कर दी। सीबीआई और मृतक की बेटी वाईएस सुनीता द्वारा दायर याचिका पर अदालत में लंबी बहस हुई। यादव के वकील ने दलील दी कि अनुच्छेद-21 के तहत निजी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। नाजुक स्थिति में जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सीबीआई के वकील ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान यादव फरार हो गया था और बड़ी कोशिशों के बाद सीबीआई ने गोवा में उसे पकड़ लिया था। अगर जमानत दी जाती है तो गवाहों को प्रभावित करने की आशंका रहती है। अदालत ने सीबीआई के वकील की दलीलों पर विचार करने के बाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसने कहा कि अभियुक्तों की स्वतंत्रता की तुलना में गवाहों की सुरक्षा और पारदर्शी जांच अधिक महत्वपूर्ण है।


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