विजयसाई रेड्डी ने दासपल्ला भूमि मुद्दे पर आरोपों को खारिज किया
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य वी विजयसाई रेड्डी ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ दासपल्ला भूमि के बारे में आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर निर्णय लिया है।
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य वी विजयसाई रेड्डी ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ दासपल्ला भूमि के बारे में आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर निर्णय लिया है।
यहां एक प्रेस विज्ञप्ति में, वाईएसआरसीपी नेता ने याद किया कि टीडीपी शासन के दौरान, शीर्ष अदालत ने 82 एकड़ दसपल्ला भूमि पर फैसला सुनाया था और तत्कालीन महाधिवक्ता के फैसले और सुझावों के आधार पर, राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था। . दासपल्ला भूमि विवाद पर कई अपीलों के बाद, खंडपीठ के आदेश को स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि अदालत ने सर्वेक्षण संख्या 1197, 1196, 1028 और 1027 में दासपल्ला भूमि के मालिक के रूप में रानी कमला देवी को फैसला सुनाया।
वाईएसआरसीपी महासचिव ने खुलासा किया कि राज्य सरकार ने पूर्वी नौसेना कमान, गेस्ट हाउस (सर्किट हाउस) और अन्य के उद्देश्य के लिए दासपल्ला भूमि का अधिग्रहण करते समय मुआवजे का भुगतान किया था। लगभग 500 मकान मालिकों और अपार्टमेंट के फ्लैट मालिकों को फायदा होगा अगर सरकार ने लगभग 40 एकड़ जमीन पर 22 ए सेक्शन को हटा दिया और केवल 64 प्लॉट मालिकों ने एश्योर डेवलपर्स को 20 प्रतिशत जमीन दी थी।
मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। दासपल्ला पहाड़ियों की कुल भूमि 83.25 एकड़ है। लगभग 40 एकड़ में निजी लेआउट, VUDA लेआउट, निर्मित क्षेत्र, सड़कें और LRS भूमि हैं। केवल 12 एकड़ जमीन खाली है, "विजयसाई रेड्डी ने कहा।