TS HC ने उस्मानिया विश्वविद्यालय को ग्रुप- I परीक्षा के मद्देनजर छात्रावासों में बिजली, पानी की आपूर्ति बहाल करने का आदेश दिया
TS HC ने उस्मानिया विश्वविद्यालय को ग्रुप- I परीक्षा के मद्देनजर छात्रावासों में बिजली, पानी की आपूर्ति बहाल करने का आदेश दिया
तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने शुक्रवार को उस्मानिया विश्वविद्यालय के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 16 अक्टूबर को होने वाली समूह-एक प्रारंभिक परीक्षा के आलोक में विश्वविद्यालय परिसर के सभी छात्रावासों में तुरंत पानी और बिजली बहाल करें। अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई की। नेरेला महेश गौड़ और चार अन्य, ई1 छात्रावास के सभी अस्थायी निवासी, विभिन्न छात्रावासों को पानी और बिजली की आपूर्ति बंद करने के विश्वविद्यालय के फैसले को चुनौती देते हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील जी राजशेखर रेड्डी ने लंच मोशन याचिका के माध्यम से अदालत के ध्यान में लाया कि ग्रुप- I प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को बिजली और पानी के अवैध और मनमाने ढंग से डिस्कनेक्ट के परिणामस्वरूप कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।