High court ने दलबदलू विधायकों की अयोग्यता याचिका पर सुनवाई पूरी की

Update: 2024-11-12 13:03 GMT

Telangana तेलंगाना: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने दलबदलू विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर बहस पूरी कर ली है, साथ ही न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में दलबदल करने वाले कई विधायकों की पात्रता को चुनौती दी गई है, तथा राज्य विधानसभा में उनकी सदस्यता जारी रहने पर सवाल उठाया गया है।

इससे पहले, उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने निर्देश दिया था कि दलबदलू विधायकों की अयोग्यता कार्यवाही के लिए एक स्पष्ट कार्यक्रम निर्धारित किया जाए। न्यायालय ने मामले में त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया था।

हालांकि, विधानसभा सचिव ने इस एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दायर की, तथा निर्णय को खंडपीठ में चुनौती दी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अब सुनवाई पूरी कर ली है तथा अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

इस मामले में कई विधायक शामिल हैं, जो सत्तारूढ़ दल से विपक्ष में चले गए, जिससे राजनीतिक स्थिरता तथा दलबदल विरोधी कानून के पालन पर चिंताएं बढ़ गई हैं। खंडपीठ द्वारा अंतिम निर्णय का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इसका तेलंगाना की राजनीतिक स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

इस मामले पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, क्योंकि इसमें दलबदल विरोधी कानूनों के अनुप्रयोग का परीक्षण किया गया है और यह निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अपनी राजनीतिक निष्ठा बदलने से संबंधित भविष्य के मामलों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है।

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