Hyderabad हैदराबाद: सोमवार को न्यायमूर्ति अभिनंद कुमार शाविली और ई तिरुमाला देवी की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 3 फरवरी के अपने आदेश को लागू न करने पर सरकार और स्कूल शिक्षा अधिकारियों पर नाराजगी जताई। इस आदेश में सरकार को डीएससी-2008 के 1,382 असफल उम्मीदवारों को संविदा नियुक्ति के आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया था। 3 फरवरी को खंडपीठ ने पथुरी उमा महेश्वर और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं और अन्य रिटों पर सुनवाई करते हुए सरकार को 10 फरवरी तक अपने आदेशों को लागू करने का निर्देश दिया था, लेकिन उनका अनुपालन नहीं किया गया। मामले की सुनवाई अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 17 फरवरी तक स्थगित कर दी गई।