Government ने धरणी की जगह भू भारती को नियुक्त किया है

Update: 2024-12-19 13:13 GMT

Hyderabad हैदराबाद: राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, "धरण पोर्टल को सरकार के प्रतिशोधी रवैये के कारण नहीं बल्कि इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि इसने लोगों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। पोर्टल की बदौलत चार महीने तक पंजीकरण भी बंद करना पड़ा।" बुधवार को राज्य विधानसभा में भू भारती विधेयक 2024 पेश करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार भू भारती लाएगी जिसके माध्यम से भूमि मालिकों के मुद्दों को स्थानीय स्तर जैसे एमआरओ, आरडीओ और कलेक्टर पर हल किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान पिछले अधिनियम में उपलब्ध नहीं था। मंत्री ने कहा कि भू भारती के तहत पासबुक में 'ऑक्यूपेंट' (अनुभवदारुलु) कॉलम वापस लाया जाएगा जिसे धरणी पोर्टल से हटा दिया गया था। पट्टादार पासबुक धारक को आधार कार्ड की तर्ज पर एक विशिष्ट नंबर वाला 'भूधार' कार्ड जारी किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से हर गरीब व्यक्ति जिसके पास जमीन है, उसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पार्ट बी में रखी गई 18.26 लाख एकड़ भूमि का भी समाधान किया जाएगा, यदि वह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उन्होंने कहा कि धरणी के तहत म्यूटेशन प्रक्रिया के दौरान गलतियों के मामले में अपील करने का कोई प्रावधान नहीं था। प्रस्तावित अधिनियम के तहत यदि पुश्तैनी भूमि के पंजीकरण और म्यूटेशन के दौरान कोई गलती सामने आती है, तो म्यूटेशन की प्रक्रिया के दौरान नोटिस जारी कर परिवार के सदस्यों की राय लेने का प्रावधान है। राजस्व मंत्री ने कहा कि पिछले अधिनियम में एकमात्र अच्छी बात यह थी कि जब जमीन बेची जाती थी तो दस्तावेज और म्यूटेशन एक साथ हो जाते थे। मंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने सदा बैनामा को बिना हल किए लंबित रखा, जबकि वर्तमान सरकार ने सदा बैनामा के तहत प्राप्त 9.24 लाख आवेदनों का 10 नवंबर तक समाधान किया है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले जिस तरह से राजस्व रिकॉर्ड और जमाबंदी का रखरखाव किया जाता था, उसे अब पुनर्जीवित किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि जल्द ही हर राजस्व गांव में एक अधिकारी होगा जो जमीन से संबंधित सभी रिकॉर्ड का रखरखाव करेगा। भूमि विवाद से जुड़ी शिकायतों और अपीलों के समाधान के लिए भूमि न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा। सरकार ने सरकारी संपत्तियों और अभिलेखों में जानबूझकर बदलाव किए जाने की स्थिति में सीसीएलए में अपील का प्रावधान भी किया है।

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