कोर्ट ने Bhujanga Rao की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी

Update: 2024-11-13 10:27 GMT
Hyderabad हैदराबाद: हाई-प्रोफाइल फोन टैपिंग मामले High-profile phone tapping cases में आरोपी भुजंगा राव की अंतरिम जमानत याचिका बुधवार को स्थानीय अदालत ने खारिज कर दी। राव ने स्वास्थ्य आधार पर अपनी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। अदालत ने राव को गुरुवार को शाम 4 बजे तक अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।
इससे पहले भुजंगा राव ने एक बयान में खुलासा किया था कि टीएसपीएससी प्रश्नपत्र लीक घोटाले
 TSPSC question paper leak scam 
में तत्कालीन मंत्री और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव की आलोचना करने वाले हर राजनेता और जजों के फोन तत्कालीन एसआईबी प्रमुख टी. प्रभाकर राव के निर्देश पर टैप किए गए थे।
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