Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना राज्य मानवाधिकार आयोग (टीजीएचआरसी) ने मंगलवार को हैदराबाद-बीजापुर राजमार्ग पर चेवेल्ला के मिर्जागुडा के पास हुए दुखद सड़क हादसे का स्वतः संज्ञान लिया है। इस हादसे में बजरी से लदे एक टिपर ट्रक और टीजीएसआरटीसी बस के बीच टक्कर हो गई थी, जिसमें 19 लोगों की जान चली गई थी।
आयोग ने पाया है कि एक ही मार्ग पर बार-बार होने वाली घातक दुर्घटनाएँ सड़क सुरक्षा उपायों में घोर लापरवाही, कमज़ोर प्रवर्तन और बुनियादी ढाँचे की खामियों को उजागर करती हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को 15 दिसंबर तक तथ्यात्मक और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अध्यक्ष न्यायमूर्ति शमीम अख्तर की अध्यक्षता वाले आयोग ने परिवहन, गृह, खान एवं भूविज्ञान, एनएचएआई, रंगा रेड्डी ज़िला कलेक्टर और टीजीएसआरटीसी सहित कई विभागों से व्यापक रिपोर्ट माँगी है।