Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना विद्युत विनियामक आयोग Telangana Electricity Regulatory Commission (टीजीईआरसी) ने डॉ. न्यायमूर्ति देवराजू नागार्जुन की अध्यक्षता में बहुवर्षीय टैरिफ (एमवाईटी) विनियमन-2023 के अनुसार आरएसबी के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर), प्रस्तावित टैरिफ और क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज (सीएसएस) प्रस्तावों को दाखिल करने के मामले में सार्वजनिक सुनवाई की। यहां एर्रागड्डा में जीटीएस कॉलोनी में विद्युत नियंत्रण भवन में आयोजित सुनवाई में टीजीएसपीडीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुशर्रफ फारुकी, आपत्तिकर्ता, जनप्रतिनिधि और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।