हैदराबाद पुलिस कमिश्नर, वीसी सज्जनार ने एक सख्त चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी 'इंडियन रोलर' (जिसे स्थानीय भाषा में 'पालापिट्टा' कहा जाता है और जो तेलंगाना का राजकीय पक्षी है) को नुकसान पहुंचाएगा या पिंजरे में कैद करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दशहरा त्योहार के दौरान, कई लोग इन्हें पकड़कर व्यावसायिक व्यापार करते हैं। वे इनके पंख काट देते हैं और इन्हें पिंजरों में कैद कर लेते हैं।

सज्जनार ने सवाल किया कि कोई व्यक्ति बेजुबान जानवरों को प्रताड़ित करके त्योहार का आनंद कैसे ले सकता है? उन्होंने नागरिकों को याद दिलाया कि ये पक्षी किसानों के सच्चे दोस्त और पर्यावरण के रक्षक हैं। 'इंडियन रोलर' को पकड़ना, बेचना या प्रदर्शित करना 'वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972' का उल्लंघन है।

नागरिकों से अपील की गई है कि वे त्योहारों के दौरान दयाभाव रखें। लोगों को पिंजरे में बंद पक्षियों के प्रदर्शन को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जनता को ऐसी किसी भी घटना की तुरंत सूचना देनी चाहिए। नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए हेल्पलाइन नंबर और 'डायल 112' की सुविधा उपलब्ध है। जिम्मेदार नागरिकों से उम्मीद की जाती है कि वे वन्यजीवों की रक्षा करें और पूरे राज्य में इस अवैध प्रथा को रोकने में मदद करें।

'पालापिट्टा' को अवैध रूप से प्रदर्शित करने या अपने पास रखने की सूचना तेलंगाना राज्य वन विभाग को 1800 425 5364 पर दें।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा, "प्रकृति में 'पालापिट्टा' को देखना शुभ माना जा सकता है, लेकिन किसी पक्षी की पीड़ा को कभी भी सौभाग्य समझने की गलती नहीं करनी चाहिए।"

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