Telangana: साइबराबाद सीमा के अंतर्गत यातायात प्रतिबंध

Update: 2024-12-31 09:42 GMT

Hyderabad हैदराबाद: 31 दिसंबर को नए साल के जश्न के मद्देनजर साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने जनहित में कुछ प्रतिबंध और दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

नेहरू आउटर रिंग रोड रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक एयरपोर्ट की ओर जाने वाले वाहनों को छोड़कर हल्के मोटर वाहनों के लिए बंद रहेगा। पीवीएनआर एक्सप्रेस वे रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक एयरपोर्ट की ओर जाने वाले वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों के लिए बंद रहेगा।

कैब/टैक्सी/ऑटो रिक्शा के चालक/संचालक उचित वर्दी में होंगे और अपने सभी दस्तावेज साथ रखेंगे। वे किसी भी आम जनता को किराए पर सवारी देने से मना नहीं करेंगे। यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 178 का उल्लंघन है। इस तरह से मना करने पर ई-चालान के रूप में 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। आम जनता पुलिस को व्हाट्सएप नंबर 9490617346 पर वाहन, समय, स्थान आदि के विवरण के साथ शिकायत भेज सकती है। वे आम जनता के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे या अधिक किराया नहीं मांगेंगे।

बार/पब/क्लब जैसे प्रतिष्ठान जो जानबूझकर या लापरवाही से अपने ग्राहकों/सहयोगियों को अपने परिसर में शराब पीने के बाद नशे में गाड़ी चलाने की अनुमति देते हैं, उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी और संबंधित प्रबंधन पर अपराध को बढ़ावा देने के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। उन्हें अपने ग्राहकों/सहयोगियों को शराब पीकर गाड़ी चलाने के परिणामों के बारे में सख्ती से शिक्षित करना होगा और यात्रा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी होगी। उन्हें नशे में लोगों को अपने परिसर से वाहन चलाने से रोकना होगा।

गलत साइड ड्राइविंग, गलत/अनधिकृत पार्किंग, ओवरस्पीडिंग, सिग्नल जंपिंग, रैश ड्राइविंग और बिना हेलमेट के सवारी करना आदि खतरनाक उल्लंघनों का पता लगाने के लिए विशेष कैमरे लगाए गए हैं। अगर कोई इन उल्लंघनों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो इन कैमरों के जरिए उसकी पहचान की जाएगी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज रात 8 बजे से साइबराबाद की सीमा में सभी सड़कों पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की व्यापक जांच की जाएगी।

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