Hyderabad हैदराबाद: केंद्र और तेलंगाना दोनों ही राजनीतिक हलकों में अडानी तूफान के मद्देनजर राज्य सरकार ने अडानी समूह को पत्र लिखकर यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपये के दान की पेशकश को अस्वीकार कर दिया है। सोमवार को दिल्ली रवाना होने से ठीक पहले मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि यह फैसला केवल अडानी द्वारा घोषित दान के संबंध में है। उन्होंने कहा, "सरकार और अडानी समूह के बीच पहले किए गए सभी अन्य समझौते अपरिवर्तित रहेंगे।" दिल्ली के राजनीतिक हलकों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने पार्टी हाईकमान की सलाह पर यह फैसला लिया है, क्योंकि संसद में पूरा विपक्ष अडानी रिश्वत मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग कर रहा है और वे केंद्र सरकार को विपक्ष पर दोहरे रवैये का आरोप लगाने का मौका नहीं देना चाहते।
इस बारे में पूछे जाने पर रेवंत रेड्डी ने इससे इनकार किया और कहा कि एआईसीसी या राहुल गांधी की ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं था। राज्य मंत्रिमंडल ने यह फैसला इसलिए लिया था, क्योंकि पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में अडानी समूह पर तत्कालीन मुख्यमंत्री को रिश्वत देने के आरोप लगे थे। तेलंगाना सरकार ऐसे विवादों से खुद को दूर रखना चाहती है। कांग्रेस सरकार द्वारा अडानी समूह के साथ किए गए सभी एमओयू को रद्द करने की बीआरएस की मांग पर एक सवाल का जवाब देते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस सरकार के दौरान अडानी समूह के साथ कम से कम 12 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। हंस इंडिया का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने एक तस्वीर दिखाई जिसमें तत्कालीन सीएम के चंद्रशेखर राव अडानी से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि तस्वीर से साफ पता चलता है कि वे अडानी के सामने कितने झुके हुए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने ही अपने विमान का इस्तेमाल कर अडानी के लिए लाल कालीन बिछाई थी। एक तरफ वे इस सरकार पर कोई निवेश नहीं मिलने का आरोप लगाते हैं और जब कोई निवेश करने के लिए आगे आता है तो उसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि अडानी या किसी अन्य समूह को राज्य में व्यापार करने का पूरा अधिकार है, बशर्ते वे नियमों के अनुसार हों और सभी प्रक्रियाओं का उचित तरीके से पालन किया गया हो। जहां तक बीआरएस सरकार और अडानी के बीच एमओयू का सवाल है, उन्होंने कहा कि सरकार एकतरफा निर्णय नहीं ले सकती क्योंकि इससे वे कानूनी समस्याओं में फंस सकते हैं। उन्होंने कहा कि कानूनी निहितार्थों की सावधानीपूर्वक जांच के बाद निर्णय लिया जाएगा।