तेलंगाना : टीआरएस कार्यालय के लिए भूमि आवंटन पर तेलंगाना एचसी ने सीएम केसीआर को दिया नोटिस
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मुख्यमंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव और कुछ शीर्ष अधिकारियों को हैदराबाद में टीआरएस कार्यालय के लिए भूमि आवंटन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।
सेवानिवृत्त कर्मचारी महेश्वर राज ने सत्तारूढ़ पार्टी के हैदराबाद जिला इकाई कार्यालय के लिए बंजारा हिल्स में 4,935 वर्ग गज भूमि के आवंटन को चुनौती देते हुए जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि टीआरएस को महँगी जमीन मात्र 100 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से आवंटित की गई थी।
अदालत ने याचिका को सुनवाई के लिए लिया और मुख्यमंत्री और टीआरएस अध्यक्ष चंद्रशेखर राव, पार्टी महासचिव श्रीनिवास रेड्डी, मुख्य सचिव, भूमि प्रशासन के मुख्य आयुक्त, राजस्व सचिव और हैदराबाद जिला कलेक्टर को नोटिस जारी किया। उन्हें चार सप्ताह के भीतर काउंटर दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
राज्य सरकार ने पिछले महीने बंजारा हिल्स के एनबीटी नगर के रोड नंबर 12 पर पार्टी के हैदराबाद कार्यालय के निर्माण के लिए टीआरएस को एक एकड़ से थोड़ा अधिक का भूखंड आवंटित किया था। यह विपक्षी दलों की तीखी आलोचना के तहत आया, जो दावा करते हैं कि जमीन का मूल्य 100 करोड़ रुपये हो सकता है।
कांग्रेस पार्टी ने भूमि आवंटन को दिनदहाड़े लूट बताया था। इसके नेताओं ने आवंटन पर सवाल उठाया जब टीआरएस का पहले से ही इसी क्षेत्र में बड़ा कार्यालय है।
वे टीआरएस के राज्य मुख्यालय तेलंगाना भवन की बात कर रहे थे। 2006 में उद्घाटन किया गया, यह शानदार कार्यालय 40,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के प्रवक्ता दासोजू श्रवण ने आवंटन को सरकारी मशीनरी के अपवित्र समर्थन के साथ मूल्यवान सार्वजनिक भूमि की लूट करार दिया।
भाजपा ने महँगी जमीन को मामूली कीमत पर आवंटित करने की भी आलोचना की। इसके नेताओं ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलीभगत है।