Telangana: याचिकाओं पर कार्रवाई में देरी को लेकर तेलंगाना को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तेलंगाना सरकार और अन्य को उन याचिकाओं पर नोटिस जारी किए, जिनमें आरोप लगाया गया है कि विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस में शामिल हुए बीआरएस विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिकाओं पर फैसला करने में देरी की है।
जस्टिस बी आर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई 25 मार्च के लिए तय की है।
पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख से पहले राज्य सरकार, स्पीकर के अधिकारी, तेलंगाना विधानसभा सचिव, भारत के चुनाव आयोग और दलबदलू विधायकों से जवाब मांगा है।
जहां एक याचिका में सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हुए तीन बीआरएस विधायकों को अयोग्य ठहराने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के नवंबर 2024 के आदेश को चुनौती दी गई है, वहीं दूसरी याचिका दलबदल करने वाले शेष सात विधायकों को लेकर है।