Hyderabad हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने बुधवार को करोड़ों रुपये के फॉर्मूला ई रेस घोटाले में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक के टी रामा राव द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।कोई विकल्प न होने के कारण केटीआर ने याचिका वापस ले ली। शीर्ष अदालत ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि मामले की जांच की जानी चाहिए।
केटीआर ने तेलंगाना हाईकोर्ट Telangana High Court के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि नियमों के उल्लंघन और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का मामला प्रथम दृष्टया बनता है।बुधवार के घटनाक्रम के साथ ही जांच के रास्ते में आने वाली सभी कानूनी बाधाएं दूर हो गईं। इस बीच, ईडी ने केटीआर को गुरुवार को पेश होने के लिए बुलाया है।