Hyderabad.हैदराबाद: राज्य सरकार ने मंगलवार को स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ी जातियों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने वाले अध्यादेश का मसौदा राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को मंज़ूरी के लिए भेज दिया। पिछले हफ़्ते, राज्य मंत्रिमंडल ने पिछड़ी जातियों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए पंचायत राज अधिनियम 2018 में संशोधन करने का फ़ैसला किया था। उच्च न्यायालय पहले ही राज्य सरकार को 30 सितंबर से पहले स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दे चुका है। तदनुसार, सरकार अब अध्यादेश के ज़रिए आरक्षण देने का इरादा रखती है।
पंचायत राज विभाग ने मंज़ूरी के लिए क़ानून विभाग को एक मसौदा भेजा था। तद्नुसार, पंचायत राज मंत्रालय द्वारा इसे मंज़ूरी मिलने के बाद, इसे मुख्यमंत्री और अंततः राज्यपाल की मंज़ूरी के लिए राजभवन भेजा गया। अगर राज्यपाल अध्यादेश को मंज़ूरी दे देते हैं, तो यह संशोधन लागू हो जाएगा। समर्पित आयोग पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए स्थानीय निकायों को अपनी सिफ़ारिशें भी देगा। अंत में, राज्य सरकार आरक्षण को अंतिम रूप देने के बाद, सिफ़ारिशें राज्य चुनाव आयोग को भेजेगी।