Telangana: करीमनगर में आवारा कुत्ते की हत्या पर पुलिस ने किया मामला दर्ज

Update: 2024-07-04 17:27 GMT
Karimnagar करीमनगर: करीमनगर टाउन-1 पुलिस ने 14 जून को कलेक्ट्रेट परिसर में आवारा कुत्ते की हत्या के मामले में मामला दर्ज किया है। कोर्ट के निर्देश पर मामला दर्ज किया गया। 14 जून को आवारा कुत्ते ने चिगुरुमामिडी तहसीलदार समेत करीब 14 लोगों पर हमला किया था। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने कुत्ते को मारकर नाले में फेंक दिया। घटना की जानकारी होने पर स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन Foundation ऑफ इंडिया (एसएएफआई) के पीसीए अधिकारी अदुलापुरम गौतम ने करीमनगर टाउन-1 थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने बुधवार को धारा 428, आर/डब्ल्यू 34 आईपीसी, 11(1)(ए)(आई)पीसीएए के तहत मामला दर्ज किया।
गौतम ने कहा कि नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। नगर निगमों द्वारा पशु क्रूरता निवारण (पीसीए) अधिनियम के तहत पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम 2023 का प्रभावी क्रियान्वयन आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने और जानवरों और मनुष्यों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण था। इन नियमों के अनुसार, आवारा कुत्तों की नसबंदी की जानी चाहिए, उन्हें टीका लगाया जाना चाहिए और उन्हें उनके मूल क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेबीज उन्मूलन केवल व्यवस्थित एंटी-रेबीज टीकाकरण के माध्यम से ही संभव है।
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