तेलंगाना पोचगेट : एसआईटी ने एसीबी अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी

विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले की जांच कर रही तेलंगाना पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने बुधवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें एसीबी की विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बी.एल. संतोष व तीन अन्य आरोपी हैं।

Update: 2022-12-07 16:54 GMT

विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले की जांच कर रही तेलंगाना पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने बुधवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें एसीबी की विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बी.एल. संतोष व तीन अन्य आरोपी हैं।हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली एसआईटी की याचिका पर सुनवाई शुरू की।

महाधिवक्ता बी.एस. प्रसाद ने दलील दी कि मेमो खारिज करने के आदेश के साथ एसीबी कोर्ट ने अपनी हद पार कर दी। उन्होंने अदालत को बताया कि एसआईटी ने जांच के दौरान उनके खिलाफ मिले सबूतों के आधार पर संतोष, तुषार वेल्लापल्ली, जग्गू स्वामी और बी. श्रीनिवास को आरोपी के रूप में जोड़ने का फैसला किया।
उच्च न्यायालय ने महाधिवक्ता को आरोपियों के वकीलों को नोटिस देने का निर्देश दिया और सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी।
एसीबी की विशेष अदालत ने ज्ञापन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि न तो कानून और व्यवस्था पुलिस और न ही एसआईटी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित अपराधों की जांच करने के लिए सक्षम है और केवल विशेष पुलिस प्रतिष्ठान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ही ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।
भाजपा के तीन कथित एजेंटों को साइबराबाद पुलिस ने 26 अक्टूबर की रात को हैदराबाद के पास मोइनाबाद के एक फार्महाउस से गिरफ्तार किया था, जब वे कथित रूप से टीआरएस के चार विधायकों को मोटी रकम का लालच देने की कोशिश कर रहे थे।
साइबराबाद पुलिस ने एक विधायक पायलट रोहित रेड्डी की गुप्त सूचना पर छापा मारा। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें 100 करोड़ रुपये और तीन अन्य को 50-50 करोड़ रुपये की पेशकश की।

आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120B (आपराधिक साजिश), 171B r/w 171E (रिश्वत), 506 r/w 34 (आपराधिक धमकी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी. वी. आनंद की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने संतोष, केरल में एनडीए के संयोजक तुषार वेल्लापल्ली, केरल के डॉक्टर जग्गू स्वामी और वकील बी. श्रीनिवास को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था।
उनमें से केवल श्रीनिवास एसआईटी के सामने पेश हुए जबकि अन्य ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और स्टे प्राप्त किया।
भाजपा के कथित एजेंटों और टीआरएस विधायकों के बीच बातचीत में संतोष, तुषार और अन्य के नाम सामने आए।
हाई कोर्ट ने एक दिसंबर को इस मामले में तीन आरोपियों को जमानत दे दी थी।

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