Telangana: NHRC ने हैदराबाद कॉलेज में ‘जरूरी’ इस्लामिक क्लास पर रिपोर्ट मांगी

Update: 2026-07-17 09:05 GMT
नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने तेलंगाना स्कूल शिक्षा विभाग, हैदराबाद के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को इस आरोप पर नोटिस जारी किया है कि हैदराबाद के एक निजी जूनियर कॉलेज ने आधिकारिक स्कूल डायरी के माध्यम से छात्रों के लिए इस्लामी धार्मिक पाठ और प्रार्थना अनिवार्य कर दी है।
एनएचआरसी सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक शिकायत पर संज्ञान लिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि हैदराबाद के सैदाबाद में "सक्सेस द जूनियर कॉलेज" आधिकारिक स्कूल डायरी के माध्यम से छात्रों को अनिवार्य होमवर्क के रूप में इस्लामी धार्मिक पाठ और प्रार्थनाएं दे रहा था।
शिकायत के अनुसार, जब माता-पिता ने स्कूल अधिकारियों से सवाल किया, तो प्रबंधन कथित तौर पर संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहा और समान निर्देश बार-बार आने के बावजूद प्रविष्टियों को एक गलती बताया।
शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि एक धर्मनिरपेक्ष शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा लागू करना बच्चों के अधिकारों के साथ-साथ शिक्षा के धर्मनिरपेक्ष चरित्र का उल्लंघन है।
शिकायतकर्ता ने एनएचआरसी से हस्तक्षेप की मांग की और मामले की जांच, स्कूल प्रबंधन के खिलाफ उचित कार्रवाई और शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य धार्मिक शिक्षा को रोकने के निर्देश देने का अनुरोध किया।
यह देखते हुए कि यदि आरोप सही हैं, तो प्रथम दृष्टया पीड़ितों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का संकेत मिलता है, शीर्ष अधिकार निकाय ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत मामले का संज्ञान लिया।
एनएचआरसी ने अपनी रजिस्ट्री को तेलंगाना सरकार के स्कूल शिक्षा निदेशक, जिला मजिस्ट्रेट और हैदराबाद के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी करने और आरोपों की जांच करने और दो सप्ताह के भीतर एक कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
शीर्ष मानवाधिकार निकाय ने अधिकारियों को एटीआर की एक प्रति ईमेल के माध्यम से भेजने का भी निर्देश दिया है।
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