Telangana News: बीआरएस नेता शकील को हाईकोर्ट से मिली संक्षिप्त राहत कानूनी मामले
Hyderabad. हैदराबाद: बोधन के पूर्व विधायक शकील आमिर मोहम्मद Shakeel Aamir Mohammed को अस्थायी राहत देते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय ने निजामाबाद के पुलिस अधीक्षक और वर्णी तथा कोटागिरी की पुलिस को निर्देश दिया कि वे कस्टम मिलिंग चावल (सीएमआर) के लिए सरकारी आपूर्ति किए गए धान के कथित दुरुपयोग के मामले में बीआरएस नेता के खिलाफ जांच में उचित प्रक्रिया का पालन करें।
नागरिक आपूर्ति, राजस्व और पुलिस अधिकारियों ने दिसंबर में निजामाबाद जिलेNizamabad district में तीन चावल मिलों का निरीक्षण किया था। वर्णी और कोटागिरी पुलिस थानों की सीमा में स्थित चावल मिलों के मालिक कथित तौर पर शकील आमिर के सहयोगी और परिवार के सदस्य हैं। नागरिक आपूर्ति अधिकारियों को पता चला कि उक्त चावल मिलों में राज्य सरकार का लगभग 70 करोड़ रुपये का कस्टम मिलिंग चावल गायब हो गया है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, वनकालम और यासांगी सीजन के दौरान पूर्व विधायक के परिजनों के स्वामित्व वाली मिलों को 50,732 मीट्रिक टन धान आवंटित किया गया था।इसमें से 33,328 मीट्रिक टन धान का कोई हिसाब नहीं है और कथित तौर पर उसका दुरुपयोग किया गया है। नागरिक आपूर्ति विभाग की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए और जांच शुरू की।
शकील ने शिकायत की कि पुलिस जांच के नाम पर उसे और उसके परिवार के सदस्यों को परेशान कर रही है, इसके लिए उसने अपने जीपीए धारक के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।शकील का प्रतिनिधित्व करने वाले के. वेणु माधव ने तर्क दिया कि उनका मुवक्किल चावल मिलों की व्यावसायिक गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल नहीं था और पुलिस ने शकील के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और उसे थाने आने के लिए बुलाया है।
तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस बी. विजयसेन रेड्डी ने पुलिस को 41-ए सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी करके उचित प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया, जो उन अपराधों के लिए अनिवार्य है जिनमें सात साल की जेल की सजा हो सकती है।