HYDERABAD हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Court की न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य ने भाजपा सांसद एम रघुनंदन राव को उनके खिलाफ लंबित सभी आपराधिक कार्यवाही की स्थिति को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।न्यायाधीश हैदराबाद के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (आरपीओ) के खिलाफ रघुनंदन राव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उन्हें पासपोर्ट नवीनीकरण सेवाएं देने से मना किया गया था।
याचिका में न्यायालय से आग्रह किया गया है कि वह आरपीओ की कार्रवाई को मनमाना, अवैध तथा संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के साथ-साथ पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और पासपोर्ट नियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला घोषित करे।अपनी याचिका में, रघुनंदन राव ने न्यायालय से प्रतिवादियों को न्याय के हित में तुरंत उनका पासपोर्ट फिर से जारी करने या नवीनीकृत करने के लिए बाध्य करने का निर्देश देने की मांग की।
याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने सांसद के खिलाफ लंबित कई आपराधिक मामलों पर गौर किया और 14 जून, 2024 को चुनाव आयोग और पासपोर्ट अधिकारियों के समक्ष दिए गए उनके बयानों में विसंगतियों को उजागर किया। इन विचारों के मद्देनजर, न्यायाधीश ने उन्हें अगली सुनवाई की तारीख पर एक ज्ञापन दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें उनके खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही की स्थिति बताई जाए। अदालत ने अगली सुनवाई 7 जनवरी, 2025 के लिए निर्धारित की।