Telangana: नाबालिग लड़की से बलात्कार करने वाले व्यक्ति को 20 साल की सज़ा

Update: 2025-04-09 07:36 GMT
Hyderabad हैदराबाद: मेडचल-मलकाजगिरी जिले Medchal-Malkajgiri district की एक अदालत ने मंगलवार को नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 64 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मलकाजगिरी निवासी आरोपी बच्चन प्रसाद शाह पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने पीड़िता को 5 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया। घटना 2021 में नचाराम थाना क्षेत्र में हुई थी। शाह को बलात्कार, गलत तरीके से बंधक बनाने के साथ-साथ पोक्सो अधिनियम के तहत दोषी पाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक उपेंद्र और सुशीला ने मामले की पैरवी की।
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