तेलंगाना: नाबालिग लड़की को प्रताड़ित करने, हत्या करने के आरोप में शख्स को मिली उम्रकैद
हत्या करने के आरोप में शख्स को मिली
हैदराबाद: यादगिरिगुट्टा में 2017 में प्यार के नाम पर एक नाबालिग लड़की को परेशान करने और उसकी हत्या करने के मामले में एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई. अदालत ने उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
दोषी व्यक्ति जी. श्रीकांत (26) था, जो यादगिरी-भोंगिर जिले के यादगिरिगुट्टा के यादगिरिपल्ली का एक निजी कर्मचारी था।
जून 2017 में, प्रेम और शादी के नाम पर 17 वर्षीय पीड़िता को परेशान करने वाला श्रीकांत उसके घर में घुस गया और उसे कई बार चाकू मार दिया। उसने बचाव के लिए आए उसके बड़े भाई पर भी हमला किया। पीड़िता की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई।
राचाकोंडा के पुलिस आयुक्त महेश भागवत ने मामले में दोषसिद्धि हासिल करने के लिए जांच अधिकारी और टीम के प्रयासों की सराहना की।