Hyderabad हैदराबाद: मोहम्मद इदरीस नाम mohammed idrees name के 24 वर्षीय व्यक्ति को 2019 में 6 वर्षीय लड़के का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 10 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई गई। रंगारेड्डी जिला अदालत के फास्ट-ट्रैक विशेष न्यायाधीश एम के पद्मावती ने गुरुवार को उस पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इदरीस को आईपीसी की धारा 377 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत दोषी पाया गया।
अदालत ने उसे 10,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया और भुगतान न करने की स्थिति में दो महीने की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई। उसे पोक्सो अधिनियम के उल्लंघन के लिए पांच साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई, साथ ही भुगतान न करने की स्थिति में एक महीने की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई। दोनों सजाएँ एक साथ चलेंगी।
अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़ित को उसकी शारीरिक और मानसिक पीड़ा के लिए 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। यह घटना अक्टूबर 2019 में हुई थी जब लड़का अपने घर के सामने अपनी बहन के साथ खेल रहा था। पीड़ित की माँ ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके पड़ोसी मोहम्मद इदरीस ने उनके बेटे को अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती यौन उत्पीड़न किया। मेडिकल रिपोर्ट और सहायक साक्ष्यों ने उसे दोषी पाया।
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