हैदराबाद: नामपल्ली की ACB स्पेशल कोर्ट ने BRS के कार्यकारी अध्यक्ष K.T. रामा राव, पूर्व स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार और तीन अन्य आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। यह आदेश 'फॉर्मूला E रेस' मामले में औपचारिक सुनवाई शुरू होने के सिलसिले में दिया गया है।
कोर्ट ने चार्जशीट में नामजद सभी आरोपियों को सुनवाई के पहले दिन व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। 14 मई, 2026 को कोर्ट ने एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा दायर चार्जशीट का संज्ञान लिया था और आरोपियों को समन जारी किया था।
यह मामला फरवरी 2023 में हैदराबाद में BRS सरकार द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रिक कार रेस के दौरान कथित वित्तीय और प्रक्रियात्मक अनियमितताओं से जुड़ा है।
ACB का आरोप है कि राज्य कैबिनेट से अनिवार्य मंजूरी लिए बिना हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) के खातों से 54.88 करोड़ रुपये एक विदेशी संस्था को ट्रांसफर किए गए थे।