तेलंगाना: 24 घंटे दुकानें खोलने की अहम घोषणा
ब्रेवरीज, ए4 शॉप्स (वाइन), बार केवल आबकारी कानूनों और विनियमों के अनुसार खुले रहेंगे।' उक्त आदेशों में इसका उल्लेख है।
हैदराबाद: सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि तेलंगाना राज्य में दुकानों को 24 घंटे खुले रहने की अनुमति देने वाला जीवो नंबर 4 सभी प्रकार की दुकानों पर लागू नहीं होता है. राज्य के श्रम और रोजगार विभाग की विशेष प्रधान सचिव रानी कुमुदिनी ने रविवार को एक बयान जारी कर इस आदेश के जारी होने के मद्देनजर किस प्रकार की दुकानों को 24 घंटे खुला रखा जा सकता है, इस बारे में संदेह स्पष्ट किया। ये नियम देश के प्रमुख महानगरों जैसे नई दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में पहले से ही लागू हैं।
इस महीने की 4 तारीख को जारी आदेश तेलंगाना राज्य दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम -1988 के अधीन हैं। लेकिन, सभी दुकानों पर लागू नहीं है। जो व्यापारी अपनी दुकान 24 घंटे खुली रखना चाहते हैं उन्हें विशेष नियमानुसार अनुमति लेनी होती है। यह आदेश आबकारी एवं मद्यनिषेध विभाग पर लागू नहीं होते हैं। राज्य में टीएसबीसीएल, आईएमएफएल डिपो, डिस्टिलरीज, ब्रेवरीज, ए4 शॉप्स (वाइन), बार केवल आबकारी कानूनों और विनियमों के अनुसार खुले रहेंगे।' उक्त आदेशों में इसका उल्लेख है।