Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय The Telangana High Court ने बुधवार को नगर प्रशासन एवं शहरी विकास (एमएएंडयूडी) विभाग के प्रमुख सचिव को हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित नंदगिरी हिल्स में मेसर्स नेट नेट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कथित अवैध निर्माण की विस्तृत जाँच करने का निर्देश दिया। अदालत ने प्रमुख सचिव को तत्कालीन जीएचएमसी आयुक्त आम्रपाली काटा से दी गई अनुमति के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने का भी निर्देश दिया। एमएएंडयूडी विभाग को अदालत के पूर्व के यथास्थिति आदेशों को लागू करने और किसी भी अतिरिक्त निर्माण को रोकने का भी निर्देश दिया गया। 6 अक्टूबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।
न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण ने नंदगिरी हिल्स कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किया। सोसाइटी ने जीएचएमसी और अन्य अधिकारियों को 18 जून, 2024 की सतर्कता एवं प्रवर्तन (वीएंडई) रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के निर्देश देने की माँग की थी, जिसमें नेट नेट वेंचर्स द्वारा गंभीर अनियमितताओं को उजागर किया गया था। इनमें सेटबैक क्षेत्रों में अनधिकृत रैंप, अनुमत ऊँचाई से अधिक निर्माण, सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने वाले रात्रिकालीन कार्य, और पर्यावरणीय मंज़ूरियों व भवन निर्माण परमिटों का उल्लंघन शामिल हैं।
न्यायमूर्ति लक्ष्मण ने कहा कि वी एंड ई रिपोर्ट के निष्कर्षों के बावजूद, जीएचएमसी आयुक्त ने अनुपालन सुनिश्चित करने के बजाय सरकार से आगे की कार्रवाई रोकने का अनुरोध किया था। चूँकि जीएचएमसी के विध्वंस आदेश को सिटी सिविल कोर्ट में चुनौती दी गई है, इसलिए न्यायाधीश ने सिटी स्मॉल कॉज़ कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बिल्डर की याचिका पर निर्णय लेते समय इन मुद्दों पर विचार करने का निर्देश दिया। पिछली यथास्थिति का आदेश अगली सूचना तक लागू रहेगा। मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।