तेलंगाना : अवैध खनन को लेकर हाई कोर्ट ने खान अधिकारी को किया तलब
हाई कोर्ट ने खान अधिकारी को किया तलब
हैदराबाद: निजामाबाद जिले के सहायक निदेशक (खान एवं भूविज्ञान) को ममीदीपल्ली चिन्नापुर वन क्षेत्र में अवैध खनन के संबंध में तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है।
बी सत्यनारायण को 20 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा गया है। अदालत के अनुसार, अवैध खनन को रोकने में वरिष्ठ अधिकारी की विफलता के कारण सीमित प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हुआ है और वनस्पतियों और जीवों को अपूरणीय क्षति हुई है।
हैदराबाद के एक सामाजिक कार्यकर्ता के कोंडल राव ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी। जनहित याचिका के अनुसार, वह अवैध खनन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं।
हालांकि जनहित याचिका में सत्यनारायण के नाम का उल्लेख नहीं है, लेकिन इस खतरे को रोकने के लिए उन्हें अतीत में कई बार संपर्क किया गया था। लेकिन, कोई कार्रवाई नहीं की गई।