Telangana उच्च न्यायालय ने 18 जुलाई तक शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक लगाई

Update: 2024-07-14 14:20 GMT
Hyderabad, हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Court ने तेलंगाना अल्पसंख्यक कल्याण आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसायटी के नियंत्रण में संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों और प्राचार्यों के स्थानांतरण के लिए दिशा-निर्देशों पर अंतरिम रोक लगा दी है। अंतरिम आदेश 18 जुलाई तक जारी रहेंगे, जिस दिन अदालत इस मुद्दे पर फैसला करेगी। न्यायमूर्ति पुल्ला कार्तिक विभिन्न अल्पसंख्यक कल्याण आवासीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें सरकार द्वारा जारी 6 जुलाई के आदेश Rc.No.A/6298/TGMRE|S12024 को चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ताओं का तर्क यह है कि शुरू में सोसायटी ने 2022 में एक ज्ञापन जारी किया था, जिसमें सोसायटी को तेलंगाना लोक रोजगार Telangana Public Employment (स्थानीय कैडर का संगठन और सीधी भर्ती का विनियमन) आदेश, 2018 के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया था, और उस समय दायर एक मामले में उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस पर रोक लगा दी थी। लेकिन, इसकी अनदेखी करते हुए सोसायटी के सचिव ने सोसायटी के कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए दिनांक 06.07.2024 को आरसी.एन.ओ.एन. 6298|टीजीएमआरईआईएस/2024 में स्थानांतरण दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें 'स्थानांतरण की इकाई' दर्शाई गई।
प्रधानाचार्य ग्रेड-द्वितीय, कनिष्ठ व्याख्याता और पीजी शिक्षकों के पद के लिए स्थानांतरण दिशा-निर्देशों की इकाई बहु-क्षेत्रीय (एमजेड-I और एमजेड-II) है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष (विद्यालय), पीडी, पीईटी, स्टाफ नर्स, कला शिक्षक, गैर-शिक्षण कर्मचारी (अधीक्षक और वरिष्ठ सहायक) के पद के लिए स्थानांतरण की इकाई क्षेत्रीय है। याचिकाकर्ताओं के वकील ए. फणी भूषण और रामुलु ने तर्क दिया कि उक्त दिशा-निर्देश उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा 2022 में पारित पहले के अंतरिम आदेश के विपरीत हैं।
हालांकि, सोसायटी के वकील ने दलीलें पेश करने के लिए समय मांगा। इस बीच, आवेदकों के लिए 18 जुलाई को वेब काउंसलिंग निर्धारित है और 20 जुलाई को स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं द्वारा यह बात अदालत के संज्ञान में लाई गई। इस पर विचार करते हुए, अदालत ने 18 जुलाई तक अंतरिम निलंबन आदेश जारी किए।
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