Telangana High Court ने केटीआर के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाई

Update: 2024-08-13 01:57 GMT
  Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मेडिगड्डा बैराज पर ड्रोन कैमरे के कथित इस्तेमाल से संबंधित मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेताओं केटी रामा राव (केटीआर), गंद्रा वेंकट रमना रेड्डी और बाल्का सुमन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सिंचाई विभाग के एक इंजीनियर ने तीन बीआरएस नेताओं के खिलाफ 26 जुलाई को बैराज पर ड्रोन उड़ाकर दृश्य रिकॉर्ड करने का मामला दर्ज कराया था। अब उच्च न्यायालय ने राज्य और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर बीआरएस नेताओं की एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर जवाब मांगा है। बीआरएस नेताओं की ओर से पेश हुए वकील टीवी रमना राव ने तर्क दिया कि एफआईआर राजनीति से प्रेरित है।
उन्होंने कहा कि बीआरएस प्रतिनिधिमंडल ने जनता को यह दिखाने के लिए बांध का दौरा किया कि राज्य मेडिगड्डा से पानी नहीं उठाकर खरीफ सीजन के दौरान किसानों के लिए कृत्रिम कमी पैदा कर रहा है, जो कि कालेश्वरम परियोजना का हिस्सा है। राव ने दावा किया कि याचिकाकर्ताओं का शिकायतकर्ता द्वारा दिखाए जा रहे बांध के दृश्यों से कोई लेना-देना नहीं है। हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक बीआरएस नेताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा, "सिंचाई विभाग द्वारा दर्ज की गई शिकायत में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मामला स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।" एफआईआर पर रोक लगाते हुए न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने टिप्पणी की कि इसमें मामला बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री का अभाव है और इस मुद्दे पर आगे की जांच की आवश्यकता है।
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