तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सुल्तानपल्ली भूमि विवाद में CCLA कार्यवाही पर रोक लगाई
HYDERABAD हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Court के न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण ने मुख्य भूमि प्रशासन आयुक्त (सीसीएलए) द्वारा जारी 3 अप्रैल, 2025 की कार्यवाही को अंतरिम रूप से स्थगित कर दिया है। अदालत ने प्रमुख सचिव (राजस्व), सीसीएलए, आरआर जिला कलेक्टर, राजेंद्रनगर आरडीओ, शमशाबाद तहसीलदार और चार निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर मामले में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह अंतरिम आदेश ए. कृष्णा रेड्डी और एक अन्य याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक रिट याचिका पर आया है, जिसमें सीसीएलए की 3 अप्रैल की कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तेलंगाना भूमि अधिकार और पट्टेदार पासबुक अधिनियम, 2020 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 300ए के तहत उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इस आदेश को अवैध और मनमाना घोषित करने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सीसीएलए की कार्रवाई ने सुल्तानपल्ली में विभिन्न सर्वेक्षण संख्याओं में उनकी 14 एकड़ और 25 गुंटा भूमि के शांतिपूर्ण कब्जे और आनंद के उनके अधिकारों का उल्लंघन किया है।