Telangana High Court: खेल संघों की रिट याचिकाओं पर रोक लगाई

Update: 2024-05-31 09:39 GMT

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कई खेल संघों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के एक समूह के जवाब में 4 जून, 2024 तक प्रभावी यथास्थिति आदेश जारी किए। ये याचिकाएँ राज्य पदाधिकारियों और राज्य कार्यकारी समिति के आगामी चुनावों के संबंध में तेलंगाना ओलंपिक संघ की कार्रवाइयों को चुनौती देती हैं।

न्यायालय का यह निर्णय 19 मई, 2024 को जारी Returning Officer के चुनाव कार्यक्रम के मद्देनजर आया है, जिसमें 9 जून, 2024 को चुनाव कराने की प्रक्रिया की रूपरेखा बताई गई है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनके प्रतिनिधियों को 
Electoral College
 से बाहर रखना मनमाना था और तेलंगाना ओलंपिक संघ के नियमों और विनियमों के साथ-साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन था।
याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर विचार करने के बाद, अदालत ने यथास्थिति के आदेश जारी किए, प्रभावी रूप से वर्तमान स्थिति को बनाए रखा और 4 जून, 2024 तक आगे की कार्यवाही रोक दी। प्रतिवादियों को अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है, और मामले को 3 जून, 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

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