तेलंगाना हाईकोर्ट ने हिल फोर्ट पैलेस के जीर्णोद्धार पर मांगी जानकारी
फोर्ट पैलेस के जीर्णोद्धार पर मांगी जानकारी
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को हिल फोर्ट पैलेस के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताने में विफल रहने वाले संबंधित अधिकारियों से तलब किया है.
हिल फोर्ट पैलेस, एक विरासत संरचना, जिसे रिट्ज होटल के रूप में भी जाना जाता है, शहर के नौभट पहाड़ में स्थित एक शाही महल है।
मुख्य न्यायाधीश उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति सी.वी. भास्कर रेड्डी ने विरासत संरचना की बहाली और संरक्षण की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि मामले पर एचसी के आदेश पारित करने के बाद भी अधिकारी पर्याप्त रूप से जवाब नहीं दे रहे थे।
पर्यटन विभाग के सचिव, तेलंगाना राज्य यात्रा और पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) के आयुक्त और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन बोर्ड प्राधिकरण (HMDA) के उपाध्यक्ष और आयुक्त मंगलवार को सुनवाई के लिए पीठ के समक्ष पेश हुए, जबकि वित्त सचिव , जो इस मामले में प्रतिवादियों में से एक हैं, पीठ के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।
अधिकारियों की प्रतिक्रिया पर असंतोष व्यक्त करते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अधिकारियों से अदालत को सूचित करने के लिए कहा गया है कि 'बहाली का वास्तविक कार्य कब शुरू होगा। सीजेआई ने कहा, "समयरेखा दें।"
महाधिवक्ता बी.एस. प्रसाद ने कहा कि वह संबंधित सभी अधिकारियों के साथ बात करेंगे और कार्रवाई की योजना और कार्यसूची के साथ पीठ के सामने आएंगे और स्थगन की मांग की।
पीठ ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि 9 दिसंबर को फिर से व्यक्तिगत रूप से पेश हों, जब याचिका पर फिर से सुनवाई होगी।