Telangana उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया

Update: 2025-07-08 04:44 GMT

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति रेणुका यारा की खंडपीठ ने सोमवार को एक जनहित याचिका के जवाब में तेलंगाना राज्य और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए, जिसमें कथित अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण से सरकारी भूमि की सुरक्षा की मांग की गई थी।

जनहित याचिका एर्राबोडा कमजोर वर्ग कॉलोनी कल्याण संघ द्वारा दायर की गई थी, जिसका प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष पी श्रीधर रेड्डी ने किया था। याचिकाकर्ता ने राजेंद्रनगर मंडल के अपरपल्ली के सर्वे नंबर 7 में स्थित लगभग दो एकड़ सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का अनुरोध करते हुए संघ द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर अधिकारियों की कथित निष्क्रियता के खिलाफ न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि सरकारी भूमि पर अवैध और अनधिकृत निर्माण किए जा रहे हैं और बार-बार अपील के बावजूद अधिकारी कार्रवाई करने में विफल रहे हैं।

उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों अर्थात तेलंगाना राज्य, जिसका प्रतिनिधित्व उसके प्रमुख सचिव (राजस्व), जिला कलेक्टर, रंगारेड्डी, आरडीओ और तहसीलदार, राजेंद्रनगर और जीएचएमसी ने किया, को नोटिस जारी किए हैं।

अदालत ने प्रतिवादियों को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया तथा निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा कोई भी प्रत्युत्तर उसके बाद दो सप्ताह के भीतर दाखिल किया जा सकता है।

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