Hyderabad हैदराबाद: न्यायमूर्ति नागेश भीमापाका Justice Nagesh Bhimapaka ने मंगलवार को एक याचिकाकर्ता पर अदालत को गुमराह करने के लिए 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। याचिकाकर्ता ने यह तथ्य छिपाया कि मामला पहले से ही उच्च न्यायालय में लंबित है और उसने आदेश की प्रति प्राप्त करते हुए इसे दूसरी पीठ के समक्ष दायर किया।न्यायाधीश ने अदालत को गुमराह करने के लिए रिट याचिका दायर करने को भी गंभीरता से लिया। रिपोर्टों के अनुसार, यह निर्णय मूल्यवान सरकारी भूमि के अवैध अधिग्रहण के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करता है। कानूनी विशेषज्ञ इस जुर्माने को न्यायिक हलकों में लगाए गए सबसे भारी जुर्माने में से एक बताते हैं।
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