तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने गुरुवार को मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से राहत दे दी।
न्यायाधीश रेवंत रेड्डी द्वारा दायर एक आपराधिक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें आईपीसी की धारा 499 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत दर्ज सीसी संख्या 312/2024 में कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।
यह मामला भाजपा के राज्य महासचिव कसम वेंकटेश्वरुलु द्वारा दर्ज की गई एक निजी शिकायत से उपजा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि रेवंत ने 4 मई, 2024 को कोठागुडेम में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान अपमानजनक टिप्पणी की थी।