तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शिक्षकों के तबादलों पर रोक बढ़ा दी
शिक्षकों के तबादलों पर रोक बढ़ा दी
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को, जिसे गुरुपूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, राज्य सरकार से पूछा कि वह सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के पीछे क्यों पड़ रही है और उन्हें सामूहिक रूप से स्थानांतरित कर रही है।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति एन तुकारामजी की खंडपीठ 25 जनवरी, 2023 के जीओ 5 के माध्यम से बनाए गए तेलंगाना शिक्षक स्थानांतरण विनियमन नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
अपर महाधिवक्ता जे.रामचंद्र राव ने कहा कि शिक्षकों के तबादलों पर कोर्ट की रोक से शिक्षा विभाग में काम बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के संघों के माध्यम से किये गये अनुरोध के आधार पर तबादले किये हैं।
पीठ ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनसे गुण-दोष के आधार पर मामले पर बहस करने को कहा। सरकारी वकील ने अधिक समय का अनुरोध किया और पीठ ने पूछा कि यदि शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया गया तो शिक्षा विभाग कैसे पंगु हो सकता है।
मुख्य न्यायाधीश भुइयां ने कहा कि शिक्षक एक स्कूल में वर्षों तक काम करते हैं और छात्रों के साथ एक बंधन विकसित करते हैं। उन्होंने पूछा कि तबादलों पर स्थगन आदेश प्रशासन को कैसे प्रभावित कर सकता है। यह देखते हुए कि सोमवार को गुरुपूर्णिमा थी, मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, "इस दिन शिक्षकों के पीछे क्यों जाया जा रहा है।" पीठ ने सुनवाई 11 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी.