तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को गलत हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए कोठागुडेम बीआरएस विधायक वनमा वेंकटेश्वर राव को अयोग्य घोषित कर दिया है।
उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता और तत्कालीन बीआरएस उम्मीदवार जलागम वेंकट राव को कोठागुडेम विधायक घोषित किया है। जलागम ने वेंकटेश्वर राव की जीत को चुनौती दी जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। चुनाव के बाद, वनामा बीआरएस पार्टी में शामिल हो गए।
जलागम ने वनामा वेंकटेश्वर राव की जीत को चुनौती देते हुए 2018 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
जलागम ने शिकायत में कहा है कि बीआरएस विधायक वनामा ने चुनावी हलफनामे में गलत रिपोर्ट पेश की है.
गहन जांच के बाद, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वनमा वेंकटेश्वर राव का चुनाव अवैध था।
कोर्ट ने निकटतम उम्मीदवार जलागम वेंकट राव को विजेता घोषित कर दिया. गलत हलफनामा दाखिल करने पर वनामा पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. हाई कोर्ट ने सनसनीखेज फैसला सुनाया कि वह 2018 से अब तक विधायक बनने के योग्य नहीं हैं.