तेलंगाना उच्च न्यायालय ने टीएस को उपभोक्ता आयोग के लिए अध्यक्ष नियुक्त करने को कहा
पहले टीएससीसी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी।
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार को टीएस उपभोक्ता आयोग (टीएससीसी) के प्रमुख की नियुक्ति के लिए अंतिम अवसर के रूप में छह सप्ताह का समय दिया। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति टी. विनोद कुमार की खंडपीठ ने विशेष सरकारी वकील हरेंद्र प्रसाद द्वारा किए गए वादे को दर्ज किया, जिन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि सुनवाई की अगली तारीख से पहले टीएससीसी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार ने पद भरने की कवायद शुरू कर दी है और इस काम में तीन से चार सप्ताह लगेंगे।
चूंकि सरकार ने पिछली दो सुनवाई के दौरान इसी तरह के बयान दिए थे, इसलिए उच्च न्यायालय ने छह महीने की समय सीमा निर्धारित की।
उपभोक्ता आयोग के महत्व पर जोर देते हुए, पीठ ने उपभोक्ता शिकायतों को तुरंत और कुशलता से संबोधित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। अदालत ने सरकार को 6 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया।