Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Court के न्यायमूर्ति बी. विजयसेन रेड्डी ने कलोजी नारायण राव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (केएनआरयूएचएस) के रजिस्ट्रार द्वारा चलमेदा आनंद राव आयुर्विज्ञान संस्थान, बोम्मकल, करीमनगर के विरुद्ध जारी जुर्माने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। विश्वविद्यालय ने बुनियादी सुविधाओं की कमी का हवाला देते हुए 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। यह आदेश संस्थान के प्राचार्य सैयद अली आसिम द्वारा रजिस्ट्रार के पत्र को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका के जवाब में आया है। 30 जुलाई को दोपहर 3.30 बजे भेजे गए इस ईमेल में सात दिनों के भीतर जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया गया था। मामले की सुनवाई 3 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।