Telangana HC ने EWS अवमानना मामले में स्वास्थ्य विश्वविद्यालय और अधिकारी से जवाब मांगा
HYDERABAD हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Court ने कामारेड्डी विधायक के वेंकटरमण रेड्डी द्वारा दायर न्यायालय की अवमानना मामले में स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण की प्रमुख सचिव क्रिस्टीना जेड चोंगथु और केएनआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की रजिस्ट्रार एस संध्या से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता मामले में अधिकारियों पर एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के प्रावधान के संबंध में 20 सितंबर, 2024 को जारी न्यायालय के आदेशों का पालन करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया है।
न्यायालय ने पहले प्रतिवादियों को 103वें संविधान संशोधन के अनुरूप शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए एमबीबीएस, बीडीएस और पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 10% आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया था। संशोधन ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण की शुरुआत की और भारत सरकार द्वारा 20 अक्टूबर, 2023 को जारी एक सार्वजनिक नोटिस में चिकित्सा शिक्षा पर इसकी प्रयोज्यता को दोहराया गया। याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति जे श्रीनिवास राव Justice J Srinivasa Rao की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए।