Telangana: तेलंगाना हाईकोर्ट ने विजयसाई रेड्डी के खिलाफ आईसीएआई की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा दायर रिट अपील पर आदेश सुरक्षित रख लिया है, जिसमें ICAI के अनुशासन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही में YSR कांग्रेस के सांसद वी विजयसाई रेड्डी को राहत देने के एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी गई है।
एक पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट विजयसाई रेड्डी ने एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि अनुशासनात्मक कार्यवाही मनमानी थी, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती थी और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 का उल्लंघन करती थी। एकल न्यायाधीश ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे अनुशासनात्मक जांच पर प्रभावी रूप से रोक लग गई।
इसके जवाब में, ICAI ने अपने अध्यक्ष, अनुशासन निदेशालय और अनुशासन समिति के प्रतिनिधित्व में रिट अपील दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि एकल न्यायाधीश का आदेश कई आधारों पर त्रुटिपूर्ण था। संस्थान ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विजयसाई रेड्डी की रिट याचिका तथ्यात्मक और कानूनी रूप से अस्थिर थी, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम के तहत वैकल्पिक उपचार उपलब्ध थे।